Avoid Mistakes during Filing Income Tax Returns इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते इन गलतियों से बचें

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) आज की आर्थिक दुनिया में हम सबकी जरूरत है। हर किसी को इनकम टैक्स के नियमों और अपनी आय के हिसाब से भरना होता है। भारत सरकार ने ऑनलाइन फाइलिंग या ई-फाइलिंग शुरू करके आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है।

पारंपरिक ऑन-पेपर फाइलिंग के विपरीत, ई-फाइलिंग समय बचाता है और उपयोगकर्ताओं को रिफंड कहीं आसानी से मिलता है। आसान होने के बावजूद भी अपनी आईटीआर रिटर्न भरने में बहुत सारे लोग कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं और परिणामस्वरूप इनकम टैक्स नोटिस और या ओवर पे या फिर करों से कम भुगतान करते हैं।

यहां हम उन आम गलतियों पर बात करेंगे जिन्हें आपको अपने आईटीआर दर्ज करते समय करने से बचना चाहिए।

गलत आईटीआर फॉर्म का चयन करना

पहला कदम उचित आईटीआर फॉर्म का चयन करना है। जब आप आनलाइन सिस्टम पर जाते हैं तो आपके आय के हिसाब से आपके सामने सात आईटीआर फॉर्म होते हैं.

उदाहरण के लिए, आईटीआर 1 केवल वेतनभोगी लोगों पर लागू है दूसरी ओर अगर किसी को वेतन के साथ दूसरे पूंजीगत लाभ मिल रहे हैं, तो उसे आईटीआर 2 का विकल्प चुनना चाहिए। आईटीआर फॉर्म का सही चयन करना अनिवार्य है ताकि आयकर रिटर्न फाइलिंग आयकर विभाग द्वारा अस्वीकार न हो।

गलत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करना

आपको अपने आईटीआर फाइलिंग को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए अपने सभी व्यक्तिगत विवरण जैसे पैन , ई-मेल आईडी, संपर्क नंबर, बैंक खाता नंबर और आईएफएससी को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

यदि आप गलत पैन भरते हैं, तो आईटी विभाग आपके ई-फाइलिंग को अस्वीकार करेगा क्योंकि इसकी वजह से डाटा बेमेल हो जाएगा (आपका विवरण और गलत पैन द्वारा उत्पन्न विवरण अलग-अलग होंगे)।

इसके अलावा, अगर आप सही मोबाइल नंबर और ई-मेल पता प्रदान नहीं करते हैं, तो ओटीपी के अभाव में अभाव में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

आय के सभी स्रोतों का उल्लेख नहीं करना

अक्सर देखा गया है कि लोग अक्सर भूल जाते हैं या फिर कर-मुक्त राशि का उल्लेख नहीं करते हैं। हालांकि आपको कर योग्य और साथ ही गैर-कर योग्य आय दोनों का उल्लेख करना जरूरी है।

इनकम टैक्स छूट वाली आय में बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज या शेयर या म्यूचुअल फंड इकाइयों की बिक्री के माध्यम से कमाई शामिल हो सकती है।

आपको आय के सभी स्रोतों के रूप में उल्लेख करना चाहिए क्योंकि इसके उल्लेख नहीं करने को ‘आय का छिपाना’ माना जाएगा। इससे इनकम टैक्स नोटिस सर्व हो सकते हैं क्योंकि आय छिपाना कानून के खिलाफ है।

उपयुक्त खंड के तहत कटौती का दावा नहीं करना

आयकर अधिनियम के उपयुक्त खंड के तहत अपनी कटौती का दावा करें या इससे कर देयताएं बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, ईपीएफ में धारा 80 सी के तहत नियोक्ता के योगदान का दावा करना गलत है।

अगर आपने कुछ निवेश किए हैं जिन्हें अध्याय VIA के तहत इनकम टैक्स छूट दी गई है, लेकिन आईटीआर में ई-फाइलिंग करते समय इसका उल्लेख करना भूल जाता है, तो आप टैक्स भरकर पैसा खो सकते हैं या टैक्स रिफंड के लिए अवसर भी खो सकते हैं। इसलिए, उपयुक्त वर्गों के तहत सभी कटौती का उल्लेख करना आवश्यक है।

टैक्स क्रेडिट की जांच में विफलता

ई-फाइलिंग आईटीआर से पहले अपना फॉर्म 26AS देखें। फॉर्म 26AS में आपके सभी आय विवरण, टीडीएस में कटौती, आपके द्वारा चुकाया गया अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर आदि शामिल हैं।

यदि आप फॉर्म 16 वाले वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो किसी भी विसंगति से बचने के लिए फॉर्म 26 एएस के साथ अपनी आय और कर विवरणों को क्रॉस-चेक करें।

कई संपत्तियों का उल्लेख करने में विफलता

यदि आपके पास एक से अधिक संपत्ति है, चाहे आप उन पर किसी और द्वारा कब्जा कर लिया हो, तो भी आप आयकर अधिनियम, 1961 के तहत केवल एक ही संपत्ति पर धनवापसी का दावा कर सकते हैं।

अन्य संपत्तियों को इनकम टैक्स छूट से बाहर माना जाएगा और लागू नगरपालिका दरों पर कर लगाया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सभी सम्पतियों का विवरण प्रस्तुत करने का आयकर नोटिस दिया जा सकता है या आप पर आय छिपाने के लिए आयकर अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है।

अगर एक से अधिक बार टीडीएस काट लिया गया है?

ऐसी गलती आम तौर पर होती है, जब कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में नौकरी बदलता है। यह स्पष्ट है कि आपके पहले नियोक्ता ने टीडीएस को आपकी उस वक्त तक की कमाई के आधार पर भेजा था।

आपका दूसरा नियोक्ता उसी वित्तीय वर्ष के लिए फिर से यह मानते हुए आपका टीडीएस काट कर सकता है आपने पहले इसका भुगतान नहीं किया। ऐसे डबल कटौती से बचने के लिए अपने नए नियोक्ता के साथ अपने सभी टीडीएस विवरण साझा करें।

आईटीआर फॉर्म में, आपको दोनों संगठनों से संबंधित अपनी आय और कर विवरण का खुलासा करना चाहिए।  इससे न केवल आपको डबल कराधान से बचने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको अधिक चुकाई गई धनराशि भी वापस मिल जाती है।

टीडीएस विवरण में विसंगतियां

अपने आईटीआर के किसी भी प्रकार की कमी से बचने या किसी रिटर्न को खोने से बचने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा किए गए आपके टीडीएस कटौती और जमा की जांच कर लेना हमेशा ठीक रहता है।

यह संभव है कि नियोक्ता आपकी कटौती की गई टीडीएस को सरकार को जमा करने में असफल रहा हो। निस्संदेह, कटौतीकर्ता को उसी राशि को जमा न करने के परिणामों का सामना करना होगा। ऐसे परिणामों से बचने के लिए, फॉर्म 26AS के साथ कटौती करके अपना टीडीएस क्रॉस-चेक करें।

यदि आपका टीडीएस काट लिया जाता है और आपके पैन नम्बर को आधार बनाते हुए जमा किया गया है, तो यह आपके फार्म 26AS पर दिखाई देगा। यदि आपको कोई विसंगति मिलती है, तो तुरंत ठीक करें और किसी भी देरी से बचें।

अग्रिम कर का भुगतान नहीं करना

वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के पहले अग्रिम कर या स्वयं-आकलन कर का भुगतान करना उचित है। यदि आप ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, तो आपको अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 1 प्रतिशत की दर से दंडित किया जाएगा।

आईटीआर-वी की पुष्टि करने में विफल

ई-फाइलिंग की प्रक्रिया अपने आईटीआर फॉर्म को जमा करने के साथ समाप्त नहीं होती है। आपको पावती (आईटीआर-वी) – आईटी डिपार्टमेंट को अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी – सीपीसी, बैंगलोर को साझा करना चाहिए।

यह चरण आवश्यक नहीं है यदि आपने अपने आईटीआर को डिजीटल हस्ताक्षर के साथ ई-फाइल किया है। आईटीआर-वी को अपनी आईटीआर दर्ज करने के 120 दिनों के अंदर स्पीडपोस्ट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

इसके अलावा, आईटीआर-वी का ट्रैक रखने के लिए यह सुनिश्चित करें कि वह सीपीसी समय पर पहुंचता है यदि सीपीसी पोस्टिंग के 7-10 दिनों के भीतर आपका आईटीआर-वी प्राप्त नहीं करता है, तो उन्हें उनके टोल-फ्री नंबर 1800-425-2229 पर संपर्क करें और प्रतिलिपि फिर से भेजें

यदि आप उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने आईटीआर को ई-फाइल करते हैं, तो आपको किसी भी देरी या इनकम टैक्स रिटर्न के रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको अधिकतम रिफंड मिल सकेगा।

हालांकि, आयकर अधिनियम के तहत ई-फाइलिंग करते समय कर विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए हमेशा सलाह दी जाती है क्योंकि आयकर कानून के तहत कई खंड हैं, जिनके साथ आप परिचित नहीं हैं।

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